Breaking :
||झारखंड के सरकारी स्कूलों में अब सात जून तक रहेगी गर्मी की छुट्टी, आदेश जारी||पलामू: ऑनर किलिंग में घायल अधेड़ की 20 दिन बाद रांची में इलाज के दौरान मौत||लातेहार: खातों का ऑडिट नहीं कराने वाले छह प्रत्याशियों को दिया गया नोटिस||पलामू ACB की कार्रवाई, नौ हजार घूस लेते शिक्षा विभाग का BPO गिरफ्तार||महिला कैदी ने जेल के दो कर्मियों पर लगाया दुष्कर्म का आरोप, महिला आयोग को लिखा पत्र||टेंडर राशि का 1.5 फीसदी कमीशन लेते थे मंत्री आलमगीर आलम||लातेहार: पत्रकार को जेल भेजने के मामले में कोर्ट ने मनिका थाना प्रभारी को जारी किया कारण बताओ नोटिस||चतरा में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने दो छात्राओं को रौंदा, मौत, सड़क जाम||छह दिनों की ED रिमांड पर मंत्री आलमगीर आलम, भेजा गया जेल||मंत्री मिथिलेश ठाकुर व विधायक भानू प्रताप शाही पर मामला दर्ज
Friday, May 17, 2024
BIG BREAKING - बड़ी खबरझारखंडरांची

JSSC करायेगा स्टेनोग्राफर परीक्षा, नोटिफिकेशन जारी

रांची : झारखंड के अधीन आशुलिपिक (स्टेनोग्राफर) सेवा संवर्ग के कर्मियों की नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त संशोधित नियमावली-2023 गठित कर दी गयी है। इस संबंध में बुधवार को राजस्व भूमि सुधार विभाग ने अधिसूचना जारी कर दिया है। इसके अंतर्गत आशुलिपिक के नियुक्ति एवं प्रोन्नति नियमावली में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटर होना आवश्यक रखा गया है।

अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक वांछित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त कर लेना होगा। पूर्व में झारखंड के ही शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक-इंटर पास होना अनिवार्य था, जिसे अब विलोपित कर दिया गया है। इसके अलावा अब मेघा सूची के बजाए आशुलिपिक के पद झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित आशुलिपिक प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर भरा जायेगा।

नियुक्ति में कोई दिक्कत हुई तो झारखंड सरकार का निर्णय अंतिम होगा। कर्मचारी चयन आयोग अधियाचना के अनुसार योग्यता क्रम में सफल उम्मीदवारों की नियुक्ति की अनुशंसा करेगा। नियुक्तियां संबंधित विभाग के विभागीय प्रधान द्वारा की जायेगी। इनकी पोस्टिंग विभाग के अधीन कार्यालय में की जायेगी। नयी नियमावली बनने के बाद अब विभाग कर्मचारी चयन आयोग को रिक्तियों की अधियाचना भेजेगा, जिसके बाद इसकी प्रक्रिया प्रारंभ होगी।

Jharkhand JSSC stenographer exam 2023