Breaking :
||किसी भी हाल में पिछड़ों और दलितों के आरक्षण को छिनने नहीं देंगे: मोदी||इंडी गठबंधन अब वोट जिहाद का ले रहा सहारा : मोदी||लोहरदगा: नाबालिग लड़की के साथ पांच युवकों ने किया सामूहिक दुष्कर्म, मामला दर्ज||प्रथम JPSC नियुक्ति परीक्षा गड़बड़ी मामले में CBI ने दाखिल किया आरोप पत्र, 37 लोगों को बनाया आरोपी||लातेहार: कल बाधित रहेगी शहर में बिजली आपूर्ति सेवा||झारखंड: चार नाबालिग लड़कों ने युवती के साथ किया सामूहिक दुष्कर्म, वीडियो बनाकर किया वायरल||6 मई से झारखंड के इन इलाकों में बारिश की संभावना, हीट वेब से मिलेगी राहत||पलामू: हाइवा की चपेट में आने से युवक की मौत, आक्रोशित लोगों ने हाइवा समेत चार वाहनों में लगायी आग||लातेहार: शादी का झांसा देकर विधवा महिला से यौन शोषण करने व पैसे ऐंठने का आरोप, मामला दर्ज||प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे रांची, भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद किया रोड शो
Sunday, May 5, 2024
पलामूपलामू प्रमंडल

पलामू: हत्या के आरोपी को अदालत ने सुनायी उम्रकैद की सजा

पलामू : जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम संतोष कुमार की अदालत ने सुनाया फैसला। मेदिनीनगर, पलामू जिला ब्यवहार न्यायालय के प्रथम जिला व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रथम सन्तोष कुमार की अदालत ने वृद्ध दंपति के हत्याकांड के मामले में आरोपी कुंड मोहल्ला, डाल्टनगंज निवासी शिवम पाण्डेय को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। साथ ही 50 हजार का अर्थदंड भी लगाया हैं। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर आरोपी को 2 साल अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

लातेहार, पलामू और गढ़वा की ताज़ा ख़बरों के लिए व्हाट्सप्प ग्रुप ज्वाइन करें

इस मामले में 12 अगस्त 2021 को शहर थाना में सूचक अरुण कुमार के द्वारा अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी। प्राथमिकी में आरोप लगाया गया था कि उनके पैतृक आवास कुंड मोहल्ला सूचक के पिता राजेश्वर नाम (82) तथा उनकी मां शर्मिला देवी (75) रहते थे। 12 अगस्त 2021 को उसके छोटे भाई ने रांची से मोबाइल पर सूचना दी कि माता-पिता के साथ कोई घटना हुई है। घटना की सूचना मिलने पर सूचक जब अपने पैतृक आवास कुंड मोहल्ला घर पर आया तो पाया कि उनके पिता राजेश्वर राम की और उनकी माता शर्मिला देवी मृत पड़ी थी। इस संबंध में सूचक ने अज्ञात लोगों के विरुद्ध शहर थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई।

पुलिस अनुसंधान, सीसीटीवी कैमरा तथा फॉरेंसिक जांच की टीम के निष्कर्ष के तत्पश्चात आरोपी को गिरफ्तार किया गया। अदालत ने साक्ष्य के आधार पर दोषी पाते हुए शिवम पांडेय को उम्रकैद की सजा सुनायी है।