Breaking :
||किसी भी हाल में पिछड़ों और दलितों के आरक्षण को छिनने नहीं देंगे: मोदी||इंडी गठबंधन अब वोट जिहाद का ले रहा सहारा : मोदी||लोहरदगा: नाबालिग लड़की के साथ पांच युवकों ने किया सामूहिक दुष्कर्म, मामला दर्ज||प्रथम JPSC नियुक्ति परीक्षा गड़बड़ी मामले में CBI ने दाखिल किया आरोप पत्र, 37 लोगों को बनाया आरोपी||लातेहार: कल बाधित रहेगी शहर में बिजली आपूर्ति सेवा||झारखंड: चार नाबालिग लड़कों ने युवती के साथ किया सामूहिक दुष्कर्म, वीडियो बनाकर किया वायरल||6 मई से झारखंड के इन इलाकों में बारिश की संभावना, हीट वेब से मिलेगी राहत||पलामू: हाइवा की चपेट में आने से युवक की मौत, आक्रोशित लोगों ने हाइवा समेत चार वाहनों में लगायी आग||लातेहार: शादी का झांसा देकर विधवा महिला से यौन शोषण करने व पैसे ऐंठने का आरोप, मामला दर्ज||प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे रांची, भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद किया रोड शो
Sunday, May 5, 2024
BIG BREAKING - बड़ी खबरझारखंडरांची

स्वास्थ्य मंत्री ने सरयू राय को भेजा मानहानि का नोटिस, सरयू राय ने मामले को कोर्ट में ले जाने की दी चुनौती

प्रेम पाठक

रांची : स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने अपने अधिवक्ता प्रकाश झा के माध्यम से विधायक सरयू राय को मानहानि का नोटिस भेजा है। उनका कहना है कि सरयू राय ने फर्जी वायरल वीडियो और कथित तौर पर प्रतिबंधित पिस्टल रखने का झूठा आरोप लगाया है। यह दूसरी बार है जब बन्ना गुप्ता ने सरयू राय के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है। इससे पहले उन्होंने प्रोत्साहन राशि के झूठे आरोप के जवाब में सरयू राय के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था, जो न्यायालय में प्रक्रियाधीन है।

बन्ना गुप्ता सरयू राय न्यूज

सरयू राय ने दी चुनौती

स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के वकील के माध्यम से भेजे गये मानहानि नोटिस पर विधायक सरयू ने बन्ना को चुनौती देते हुए कहा कि यह मेरे द्वारा उठाये गये प्रतिबंधित हथियार रखने का विषय और साथ में अश्लील वीडियो चैट का विषय भी कोर्ट में ले आएं, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाये।

झारखण्ड की ताज़ा ख़बरों के लिए व्हाट्सप्प ग्रुप ज्वाइन करें

उन्होंने कहा कि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के वकील ने मुझे वकालती नोटिस भेजा है। मैं यह नोटिस और भारत सरकार का सर्कुलर संलग्न कर रहा हूं। सर्कुलर के अंतिम कंडिका पढ़कर कोई भी समझ जाएगा कि ग्लॉक पिस्टल का 44 और 21मॉडल दोनों प्रतिबंधित हैं। यह जिसके पास है उससे जब्त कर सरकारी मालखाना में जमा करने का निर्देश है।

उन्होंने कहा कि जहां तक इसके पहले मानहानि मुकदमे की बात है तो मुझे कोर्ट का नोटिस नहीं मिला है। मैं इंतजार कर रहा हूं कि नोटिस आये। मुझे कोर्ट के सामने अपनी बात रखने का मौका मिले ताकि मैं कोर्ट के समक्ष अपनी बात रख सकूं कि ये जो करते, कहते रहते हैं उसके अनुसार इनका कितना मान है और इसमें इनकी कितनी मानहानि हुई है।